Meghalaya Assembly Election: मेघालय में 27 फरवरी को होगा मतदान, जानें कैसी है चुनाव आयोग की तैयारी
मेघालय की 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए 3 हजार 419 मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। राज्य में 27 फरवरी को मतदान होगा। हालांकि यूडीपी के नेता एचडीआर लिंगदोह के निधन के बाद सोहनग विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

शिलांग, एएनआई। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेघालय की 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए 3 हजार 419 मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी खासी हिल्स (ईकेएच) के सोहनग विधानसभा क्षेत्र में एक सीट के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया है।
लिंगदोह के निधन से सोहनग सीट में नही होगा चुनाव
अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण गारो हिल्स में सबसे पहले सुबह निकलने वाला दल रोंगचेंग मतदान केंद्र पर जाने वाला पहला दल है, जहां उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। गौरतलब है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के निधन के बाद सोहनग विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया है।
2 मार्च तक मेघालय बॉर्डर किया सील
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 2 मार्च तक बांग्लादेश के साथ मेघालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील करने का आदेश दिया है। मेघालय ने बांग्लादेश के साथ 443 किलोमीटर और असम के साथ 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा की है। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफ आर खारकोंगोर ने कहा कि मेघालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा और असम से लगी राज्य सीमा को सील कर दिया गया है।
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अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाई गई धारा 144
खारकोंगोर ने कहा कि हमने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। खरकॉन्गोर ने कहा कि राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है। इस बीच, पूर्वी खासी हिल्स जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया कि 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच पूर्वी खासी हिल्स जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
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