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    विजय की प्रचार गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, हाई कोर्ट ने उठाया इस बात पर सवाल

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ करूर रैली में हुई दुर्घटनाओं के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। रैली में भगदड़ के चलते कई लोग घायल हुए थे क्योंकि विजय के प्रशंसक बस के साथ-साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे। हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और स्वत संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

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    तमिलनाडु पुलिस ने विजय की गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ लिया एक्शन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय के प्रचार वाहन यानी बस के चालक के खिलाफ करूर रैली के दौरान हुई दुर्घटनाओं के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। 27 सितंबर को करूर रैली में मची भगदड़ के चलते 41 लोगों की जान गई थी।

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    पुलिस के अनुसार, यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें विजय के कुछ प्रशंसक प्रचार वाली बस के साथ-साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे ताकि वे अभिनेता की एक झलक पा सकें और इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। इस हादसे का एक वीडियो कई चैनलों पर दिखाया गया था और इंटरनेट मीडिया पर भी खूब प्रसारित हुआ।

    हाई कोर्ट ने उठाया सवाल

    हाई कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि करूर जाते समय हुई दुर्घटना में कथित संलिप्तता के लिए बस के चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायालय ने कहा, 'वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दो मोटरसाइकिलें दुर्घटना में शामिल थीं और बस चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया।'

    न्यायालय ने कहा कि इसी तरह, बस के पिछले हिस्से से जुड़ी एक और दुर्घटना भी एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सामने आई। इस घटना को बस में बैठे एक व्यक्ति ने देखा था। न्यायालय ने कहा कि दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा हिट एंड रन अपराधों के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

    पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी

    न्यायालय ने पुलिस की निष्कि्रयता पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करे। करूर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सूत्रों ने पुष्टि की कि इन दुर्घटनाओं के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

    एसआईटी ने किया भगदड़ स्थल का दौरा

    वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अगुवाई में विशेष जांच दल यानी एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। तीन अक्टूबर को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर इस एसआइटी का गठन किया गया है। गर्ग ने बताया कि इस 11 सदस्यीय दल में दो पुलिस अधीक्षक, एक अतिरिक्त एसपी, दो उप पुलिस अधीक्षक और पांच निरीक्षक शामिल हैं। पहले दिन यानी रविवार को जांच टीम ने उन स्थानों का दौरा किया, जहां भगदड़ हुई थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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