Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश को जल्द मिलेंगे नए उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 01:13 PM (IST)

    Vice Presidential Election चुनाव आयोग ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। एनडीए के पास उपराष्ट्रपति चुनने के लिए पर्याप्त सांसद हैं जिससे जल्द ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने की संभावना है।

    Hero Image
    उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सोमवार की देर रात इस्तीफा दे दिया था।

    उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। सत्ताधारी दल NDA के पास उपराष्ट्रपति चुनने के लिए पर्याप्त सांसद मौजूद हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि देश को जल्द ही नए उपराष्ट्रपति मिल सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- 'मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा', जस्टिस वर्मा मामले में CJI गवई ने खुद को सुनवाई से क्यों किया अलग?

    संसद में 6 सीटें खाली

    बता दें कि वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से एक सीट और राज्यसभा की 245 सीटों में से 5 सीटें खाली हैं। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से कोई लोकसभा सांसद नहीं है। वहीं, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट खाली है।

    कैसे बनते हैं उपराष्ट्रपति?

    दोनों सदनों में सांसदों की कुल संख्या 786 है और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को महज 394 मतों की आवश्यकता है यानी 394 का बहुमत हासिल करके उपराष्ट्रपति बना जा सकता है। इस चुनाव में राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है।

    NDA के पास बहुमत से ज्यादा सांसद

    सत्ताधारी दल NDA की बात करें तो, लोकसभा में इनके 293 और राज्यसभा में 129 सांसद मौजूद हैं। साफ है कि NDA के पास 422 सांसद हैं और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीताने के लिए 394 का बहुमत चाहिए, जो सत्ताधारी दल के सांसदों की वोटिंग से ही आराम से पूरा हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Jagdeep Dhankhar: धनखड़ के इस्तीफे की वजह आई सामने, जानिए क्या है जस्टिस वर्मा के महाभियोग से कनेक्शन