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    UPSC Cheating Case: सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को दी राहत, 14 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

    Updated: Wed, 15 Jan 2025 03:53 PM (IST)

    UPSC Cheating Case पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बुधवार को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पूजा खेडकर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पू

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    पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली।(फोटो सोर्स: पूज खेडकर इंस्टाग्राम)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर के अग्रिम जमानत वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बुधवार को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। वही, इस मामले पर 14 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय अगली सुनवाई करेगी।

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    मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं: पूजा खेडकर

    कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, पूजा खेडकर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पूजा खेडकर ने यह तर्क भी दिया है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला है। पूजा खेडकर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप है।

    हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा था?

    बीते साल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। पूजा हाई कोर्ट ने कहा था कि खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। वहीं, व्यवस्था में हेरफेर करने की 'बड़ी साजिश' का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है।

    यूपीएससी ने भी मामला किया

    यूपीएससी ने भी फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में पूजा खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। खेडकर को 12 अगस्त, 2024 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।

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