Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aadhaar: आधार वेरिफिकेशन को लेकर UIDAI के निर्देश, कहा- 'सत्यापन से पहले लोगों की सहमति जरुरी'

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Tue, 24 Jan 2023 04:51 AM (IST)

    Aadhaar भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार वेरिफिकेशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। UIDAI ने कहा कि आधार सत्यापन से पहले संबंधित लोगों को पूरी बातें समझाकर उनसे कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति लेनी होगी।

    Hero Image
    Aadhaar: आधार वेरिफिकेशन को लेकर UIDAI के निर्देश (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने निर्देश दिए हैं कि आधार प्रमाणीकरण करने से पहले आधार धारकों की सहमति आवश्यक होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं (आरई) के लिए अपने नए दिशानिर्देशो में इस बात पर प्रकाश डाला है कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण करने से पहले निवासियों की सूचित सहमति या तो कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना जरुरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धोखाधड़ी के बारे में यूआईडीएआई को रिपोर्ट करने के लिए कहा

    यूआईडीएआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आरई को निवासियों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें आधार संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए, जिसका उपयोग प्रमाणीकरण लेनदेन के लिए किया जा रहा है। उसने आरई से आग्रह किया है कि वह प्रमाणीकरण के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि जैसे निवासियों द्वारा संदिग्ध प्रतिरूपण, या किसी प्रमाणीकरण ऑपरेटर द्वारा किसी भी समझौता या धोखाधड़ी के बारे में तुरंत यूआईडीएआई को रिपोर्ट करें।

    यूआईडीएआई ने आरई से किया आग्रह

    यूआईडीएआई ने आरई से आग्रह किया है कि जो ऑनलाइन प्रमाणीकरण करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासी एकत्र किए जा रहे डेटा के प्रकार और आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य को समझें। यूआईडीएआई ने कहा है कि सत्यापन करने वाली इकाइयों के लिये जरूरी है कि वे लोगों को पूरी बात बताकर उनसे आधार सत्यापन को लेकर सहमति लें। प्राधिकरण के अनुसार जो सहमति ली जाए, उसके दस्तावेज और सत्यापन से जुड़ी चीजें नियमन के तहत निर्धारित सीमा तक ही रखी जाए।

    यूआईडीएआई ने आरई को दिया निर्देश

    आरई को आम तौर पर आधार संख्या के पहले 8 अंकों को छिपाए या संपादित किए बिना आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर नहीं करना चाहिए। यूआईडीएआई ने आरई को केवल तभी आधार नंबर स्टोर करने के लिए निर्देशित किया है जब वे ऐसा करने के लिए अधिकृत हों, और वह भी यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित तरीके से।

    अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा

    उसने आरई को निवासियों के लिए प्रभावी शिकायत प्रबंधन तंत्र प्रदान करने और कानून और विनियमों के तहत आवश्यक किसी भी सुरक्षा ऑडिट के लिए यूआईडीएआई और उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा है।

    पांच करोड़ गैर पंजीकृत माइक्रो यूनिटों को बैंक से जोड़ने की तैयारी, बनाया गया उद्यम एसिस्ट प्लेटफार्म