यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' फिलहाल नहीं होगी रिलीज, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के इस फैसले का इंतजार
Supreme Court on Udaipur Files सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा ...और पढ़ें

HighLights
- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीजिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई।
- केंद्रीय पैनल की रिपोर्ट आने तक नहीं रिलीज होगी फिल्म।
- अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' (Udaipur Files) की रिलीजिंग पर सुनवाई की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म को रिलीज न करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी।
टेलर कन्हैया लाल के जीवन पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' शुरू से ही विवादों में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिल्म के लिए रिव्यू पैनल का गठनकिया है। आज दोपहर 2:30 बजे पैनल की बैठक होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को जल्द से जल्द मामले पर सुझाव देने का आदेश दिया है।
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आरोपियों ने जताई आपत्ति
कन्हैया लाल के मर्डर के आरोपी मोहम्मद जावेद ने भी फिल्म की रिलीजिंग पर आपत्ति जताई है। कमेटी को इसपर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स और कन्हैया लाल के बेटे को पुलिस से मदद लेने के लिए कहा है। अगर उनकी सुरक्षा को खतरा है तो वो पुलिस से सिक्योरिटी ले सकते हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' राजस्थान के टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। 12 जून 2022 को मोहम्मद रियाज और मोहम्मज गौस ने धारदार हथियार से कन्हैया की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों ने वीडियो रिलीज करते हुए हत्या की वजह भी बताई थी। उनका कहना था कि पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसे कन्हैया ने भी शेयर किया था। इसलिए दोनों ने कन्हैया को मौत के घाट उतार दिया।
NIA कर रही है हत्याकांड की जांच
फिल्म मेकर्स ने 'उदयपुर फाइल्स' को 11 जुलाई को रिलीज करने का एलान किया था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगा दी थी। कन्हैया लाल मर्डर केस की जांच NIA (National Investigation Agency) कर रही है। आरोपियों पर UAPA (Unlawful Acticities Prevention Act) के तहत मुकदमा चल रहा है।
