विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और को कारावास
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई। ये दोनों पाकिस्तान से जुड ...और पढ़ें

जासूसी मामले में दो को मिली सजा। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान से जुड़े विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई।
दोषी ठहराए गए दोनों आरोपित महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सोमनाथ संजय इकाडे और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सोनू कुमार हैं। उन्हें दिसंबर 2019 में क्रमश: कारवार (कर्नाटक) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था।
जांच में क्या पता चला?
जांच से पता चला कि वे इंटरनेट मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी खुफिया संचालकों के संपर्क में थे और उन्होंने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील विवरण साझा किए थे।
अदालत ने कितनी सजा सुनाई?
एनआईए के अनुसार, उनमें से प्रत्येक को यूए (पी) अधिनियम की धारा 18 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा तीन के तहत पांच साल, 11 महीने और 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। विशाखापत्तनम की विशेष अदालत ने दोनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
मामले में 10 लोग दोषी
इससे मामले में अब तक दोषी ठहराए गए लोगों की कुल संख्या 10 हो गई है। मामले में एनआइए द्वारा गिरफ्तार बाकी पांच आरोपितों के खिलाफ ट्रायल जारी है। पिछले महीने अदालत ने विशाखापत्तनम जिले के कलावलपल्ली कोंडा बाबू और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के अवियांस सोमल को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा तीन के तहत प्रत्येक को पांच साल और 10 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

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