त्रिपुरा में 6 साल पहले लड़की से हुआ था रेप, अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा
त्रिपुरा के खोवाई जिले की अदालत ने 6 साल पहले एक लड़की से बलात्कार के मामले में समीर कुरी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। पुलिस ने 2019 में दर्ज शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी।
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अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्रिपुरा में खोवाई जिले की एक अदालत ने 6 साल पहे एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रविवार को पुलिस ने बयान जारी कर कोर्ट के इस फैसले की जानकारी दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी देबबर्मा की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए इंदिरानगर निवासी समीर कुरी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
कब हुई थी घटना?
त्रिपुरा पुलिस प्रवक्ता राजदीप देब ने एक बयान में कहा कि कुरी को 2019 में हुई इस घटना के संबंध में दर्ज शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जांच अधिकारी ने गहन जांच के बाद आरोप पत्र दायर कर मुकदमे का रास्ता साफ कर दिया।

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