Tamil Nadu: मंत्री वी सेंथिल बालाजी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED को मिली पूछताछ की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। बालाजी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उनकी हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Mon, 07 Aug 2023 11:05 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, मंत्री और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Supreme Court dismisses plea of Tamil Nadu Minister V Senthil Balaji and his wife challenging the Madras High Court's judgment order which held legal his arrest by Enforcement Directorate (ED) in the money laundering case.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
Dismissing the plea of Balaji, SC allows his custodial… pic.twitter.com/eNW3t8nl39
ईडी को मिली पूछताछ की मंजूरी
मद्रास हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। इसको चुनौती देते हुए मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी ने शीर्ष अदालत की रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए ईडी को उनकी हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी है।
15 दिन से अधिक पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को भी बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।बालाजी की पत्नी ने हाई कोर्ट के फैसले का किया विरोध
बालाजी को 14 जून को अपनी गिरफ्तारी के बाद भी तमिलनाडु सरकार में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने हुए हैं और उनकी पत्नी ने राज्य के परिवहन विभाग में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया।