तीन दिन की शादी... तीन महीने की जेल, दहेज का ये मामला आपको कर देगा हैरान
तमिलनाडु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर दहेज के लालच की वजह से शादी तीन दिन भी नहीं चल सकी। दुल्हन की शिकायत के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में दोषी दूल्हे को जेल के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला देते हुए दूल्हे पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादी विवाह में दहेज लेना या देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद भी शादियों में दहेज देने की प्रथा का समापन नहीं हो सका है। आज के समय में दहेज के कारण कई शादियां टूट जाती हैं। इस बीच आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप हैरान हो सकते हैं।
दरअसल, तमिलनाडु के सैदपेट में दहेज के लालच के कारण एक शादी तीन दिन भी नहीं टिक सकी। तीन दिन बाद ही दहेज का मामला कोर्ट पहुंच गया और 19 साल तक मुकदमा लड़ा गया। मामले में दूल्हे को जेल हुई और 3 लाख का जुर्माना भी लगा। आइए आपको पूरा प्रकरण बताते हैं।
दहेज के लालच में तीन दिन भी नहीं चली शादी
तमिलनाडु के एक इंफोटेक पेशेवर की शादी एक कॉर्पोरेट कार्यकारी युवती से हुई। विवाह 3 फरवरी 2006 को हुआ। दुल्हन के माता-पिता ने उसे 60 सोने के सिक्के तथा दूल्हे को 10 सोने के सिक्के भेंट किए। हालांकि, 10 सोने के सिक्के मिलने से दूल्हा और उसका परिवार नाराज था। जिसके बाद दूल्हे के पिता ने दुल्हन के घर पर विवाह के बाद रिसेप्शन में भाग लेने के लिए अतिरिक्त 30 सोने के सिक्के की मांग की, जिसे लड़की के परिवार वालों की ओर से मना कर दिया गया।
इसके बाद दुल्हन अपने पति के लालच-आधारित नखरों को और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत दूल्हे के खिलाफ केस दायर कर दिया।
कोर्ट पहुंचा मामला
मुकदमा दाखिल होने के बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। तमिलनाडु के सैदापेट की कोर्ट ने दूल्हे को दोषी माना और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी दूल्हे को तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उसपर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वहीं, एडिशनल जज ने भी युवक की सजा को बरकरार रखा। कुछ समय बाद ये मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा जिसने सजा को एक साल कम कर दिया। इसके साथ दूल्हे को सरेंडर करने का भी आदेश दिया। दोषी दूल्हा तीन महीनों तक जेल में रहा। फिर दूल्हे को जमानत मिली। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
जानिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता लड़की ने अब दूसरी शादी कर ली है। वह अब विदेश में रहने लगी है। मामला भी 19 साल पुराना हो गया है। इस समय के अंतराल में दोनों अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि दोषी पहले ही तीन महीने की सजा काट चुका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
अदालत ने कहा कि ये पैसा दुल्हन को दिया जाएगा क्योंकि वह उत्पीड़न से गुजरी है। वहीं, अगर मुआवजे की राशि दुल्हन को नहीं दी गई तो ये केस सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध होगा।
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