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    उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर को मिलेगी राहत या सुप्रीम कोर्ट कर देगा हाईकोर्ट का फैसला रद; सुनवाई कल

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सीबीआइ द्व ...और पढ़ें

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    उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सीबीआइ द्वारा दायर याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

    प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

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    23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं।

    हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वैसे, पूर्व भाजपा विधायक अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी वह 10 साल की सजा काट रहे हैं।

    मामले में अब तक क्या हुआ

    दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के लिए उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर दी और कुछ शर्तों (जैसे पीड़िता के घर से 5 किमी दूर रहना, धमकी न देना आदि) के साथ जमानत दी।

    हालांकि, सेंगर अभी जेल में ही हैं क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के अलग मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिली है।

    सीबीआई के अलावा, कुछ वकीलों और पीड़िता पक्ष की ओर से भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। पीड़िता ने इस फैसले पर गहरी निराशा जताई है और अपनी सुरक्षा को खतरा बताया है। मामले में देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा सकता है या आगे की सुनवाई के निर्देश दे सकता है। इस सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।