पूर्व मंत्री की हत्या मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सांसद अविनाश रेड्डी को दी अग्रिम जमानत, CBI कर रही जांच
अदालत ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा से लोकसभा सांसद अविनाश रेड्डी को सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना जांच पूरी होने तक देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया और कहा कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
हैदराबाद, पीटीआई। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को पूर्व मंत्री और उनके चाचा वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा से लोकसभा
सांसद अविनाश रेड्डी को भी सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना जांच पूरी होने तक देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया और कहा कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी सबूत को नहीं बदलेंगे।
CBI द्वारा कई बार अविनाश रेड्डी से की गई पूछताछ
न्यायमूर्ति एम लक्ष्मण ने कहा, "याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, जून, 2023 के अंत तक सीबीआई पुलिस के सामने पेश होगा। आदेश में कहा गया है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी सीबीआई जांच के दायरे में हैं और इस साल केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई बार उनसे पूछताछ की गई है।
16 अप्रैल को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
अविनाश रेड्डी के पिता वाई एस भास्कर रेड्डी को विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 16 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका के साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिकाकर्ता (अविनाश रेड्डी) को अग्रिम जमानत पर बढ़ाने की मांग करते हुए उनके वकील ने दलील दी थी कि आज तक अविनाश रेड्डी को कथित बड़ी साजिश के सिलसिले में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया।
समन के अनुसार, जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक सात मौकों पर सीबीआई द्वारा याचिकाकर्ता की जांच की गई, लेकिन किसी भी समय एजेंसी ने याचिकाकर्ता से असहयोग की शिकायत नहीं की।
अविनाश रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें बिना किसी सबूत के एक बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है, जिसे अब तक की जांच में एकत्र किया गया है और याचिकाकर्ता को उसके राजनीतिक करियर को खराब करने के इरादे से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
जवाबी हलफनामे में सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उनके बयानों में विसंगतियां पाई गईं, और वह हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संबंध में सामने नहीं आ रहे हैं।
SC ने जून, 2023 तक जांच पूरी करने का दिया निर्देश
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अविनाश रेड्डी 16 मई, 19 और 22 मई को उसके सामने पेश नहीं हुए। अविनाश रेड्डी ने 21 मई को एक सूचना भेजी थी कि उन्हें अपनी मां की देखभाल करनी है, जो कुरनूल के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने 7 दिनों के लिए अपनी पेशी टालने का अनुरोध किया था।
22 मई को, अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की एक टीम कुरनूल के अस्पताल में गई। हालांकि, कडप्पा के सांसद के समर्थक बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए, जिससे उनकी गिरफ्तारी में समस्या पैदा हो गई। सीबीआई ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे 30 जून, 2023 तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और अविनाश रेड्डी जानबूझकर जांच से बच रहे हैं और मामले की जांच पूरी करने में बाधा पैदा कर रहे हैं।
जनवरी, 2022 को CBI ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा: "अब तक की गई जांच से, किसी भी समय सीबीआई ने जांच में याचिकाकर्ता के हस्तक्षेप के बारे में दावा नहीं किया है। सीबीआई द्वारा अभी तक आरोपों की गंभीरता को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।
पूरा मामला सुने-सुने सबूतों और अनुमानित सबूतों पर टिका है। बड़ी साजिश में शामिल होने को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं है।” उक्त पृष्ठभूमि में, यह अदालत सीबीआई अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ के लिए कोई औचित्य नहीं पाती है और इसलिए, यह अदालत कुछ शर्तों के साथ याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक है।"
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।