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    ऐसा क्या हुआ जो आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहा हैदराबाद? जानिए असली वजह

    Updated: Sun, 02 Jun 2024 11:45 PM (IST)

    देश के प्रमुख महानगरों में शामिल हैदराबाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगी। दो जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य आधिकारिक समारोह में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद की अवधि रविवार को समाप्त हो गई।

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    दो जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी।

    पीटीआई, हैदराबाद। देश के प्रमुख महानगरों में शामिल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगी। दो जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी।

    गौरतलब है कि दो जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य आधिकारिक समारोह में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद की अवधि रविवार को समाप्त हो गई।

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    लेक व्यू पर कब्जे के निर्देश

    गत माह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को आंध्र प्रदेश को आवंटित लेक व्यू गेस्ट हाउस जैसी इमारतों पर कब्जा लेने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश के साथ संपत्ति बंटवारे से जुड़ी समस्याओं को भी जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा।

    क्या कहता है नियम

    आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया है कि नियत दिन (2 जून) से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य का हैदराबाद दस वर्ष तक के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की आम राजधानी होगी। अवधि की समाप्ति के बाद उप-धारा (1) के तहत हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी बनाई जाएगी।