निठारी कांड: सुरेंद्र कोली रिहा होगा या नहीं, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में जेल में बंद सुरेंद्र कोली की रिहाई से जुड़ी याचिका पर देश की शीर्ष अदालत 25 मार्च को सुनवाई करेगी। इसी दिन फैसला होगा कि सुरेंद्र कोली रिहा होगा या नहीं। 28 सितंबर 2010 को एक ट्रायल कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर बच्चों के दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था।

पीटीआई, नई दिल्ली। निठारी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आगामी 25 मार्च को सुरेंद्र कोली की रिहाई से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ को कोली के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सबूत इकबालिया बयान है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेने के कई दिन बाद दर्ज किया था।
पीठ ने इससे जुड़े अन्य मामलों के ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी कॉपी इस मामले के लिए आने वाले वकीलों को भी मुहैया करा दी जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर 2023 को कोली को रिहा करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
मृत्यु दंड की हो चुकी सजा
पीठ ने याचिका पर कोली की प्रतिक्रिया मंगाते हुए इसे अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली एक पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी थी।
कोली को 28 सितंबर 2010 को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्य दंड दिया गया था। गौरतलब है कि नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर कोली के खिलाफ बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया था।
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