Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

    Updated: Mon, 19 May 2025 06:46 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हाल के दिनों में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। बाद में मंत्री विजय शाह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

    Hero Image
    कर्नल सोफिया कुरेशी के खिलाफ टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

    आईएएनएस, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके द्वारा सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई 19 मई को करेगी।

    शुक्रवार को समय की कमी के कारण जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली पीठ विजय शाह की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई नहीं कर सकी और याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले में की कड़ी टिप्पणी

    एक दिन पहले जब शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी एसएलपी की तात्कालिक सुनवाई की मांग की, तो मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री की अस्वीकार्य टिप्पणियों पर कड़ी टिप्पणी की।

    भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप

    सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित किए मामले की सुनवाई 16 मई को करने पर सहमति जताई और वरिष्ठ वकील को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को एसएलपी की सूचीबद्धता के बारे में सूचित करने की सलाह दी।

    जस्टिस श्रीधरन की पीठ ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरेशी को आतंकवादियों की बहन के रूप में संदर्भित करना मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचाने का अपराध है।

    यह भी पढ़ें: 'विवाहित बेटी 'आश्रित मुआवजे' की पात्र नहीं, जब तक...', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देखभाल करना उनका दायित्व

    यह भी पढ़ें: 'समाज के बिगड़ते चरित्र के कारण लोग सत्य के साथ खड़े नहीं होते', सुप्रीम कोर्ट की किस मामले पर की ये टिप्पणी?

    comedy show banner
    comedy show banner