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    अवमानना कार्यवाही के खिलाफ बीबीसी की याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर हुआ था विवाद

    सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को चुनौती देने वाली बीबीसी की दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद वाइल्ड कर्नाटक डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बीबीसी के ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने सुनवाई की।

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Updated: Mon, 04 Mar 2024 09:32 PM (IST)
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    अवमानना कार्यवाही के खिलाफ बीबीसी की याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को चुनौती देने वाली बीबीसी की दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद 'वाइल्ड कर्नाटक' डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बीबीसी के ओटीटी प्लेटफार्म 'नेटफ्लिक्स' के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

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    चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बीबीसी की याचिका पर नोटिस जारी कर नेटफ्लिक्स द्वारा दायर इसी प्रकार की याचिका के साथ संबद्ध कर दिया। शीर्ष अदालत ने गत 25 जनवरी को डॉक्यूमेंटी दिखाने पर नेटफ्लिक्स पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

    हाई कोर्ट ने प्रसारकों के खिलाफ अवमानना आरोप तय किए

    इससे पहले हाई कोर्ट ने बीबीसी, डिस्कवरी और नेटफ्लिक्स समेत विभिन्न प्रसारकों के खिलाफ नागरिक अवमानना के आरोप तय किए थे। इसमें फिल्म निर्माताओं व प्रसारकों पर डॉक्यूमेंट्री की रिलीज और प्रसारण पर 2021 के अंतरिम आदेश का पालन करने का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने 29 जून 2021 को रविंद्र एन. रेडकर और उल्लाश कुमार की याचिका पर आदेश पारित किया था।

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