सुप्रीम कोर्ट से नितिन गडकरी को राहत, 2019 के चुनाव पर HC के आदेश को रखा बरकरार; जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ 2019 के नागपुर लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि गडकरी ने 2024 के आम चुनावों में फिर से जीत हासिल की है और हाई कोर्ट का फैसला सही था।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर से 2019 के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कांग्रेस उम्मीदवार नाना फल्गुनराव पटोले और नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नफीस खान की याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 26 फरवरी, 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गडकरी 2024 के आम चुनावों में फिर से जीत हासिल की है और कहा कि हाई कोर्ट द्वारा अपनाया गया तर्क सही था। पीठ ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।
हाई कोर्ट ने कही थी ये बात
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव याचिकाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया, लेकिन परिवार के सदस्यों की आय और उनके स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में उनमें की गई कुछ बातों को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नफीस खान और नाना पटोले ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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