Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट आज करेगा वनतारा में 'हाथियों की अवैध कैद' पर सुनवाई, 12 सितंबर को SIT ने की रिपोर्ट पेश

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 07:15 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गुजरात के जामनगर में वनतारा वन्यजीव केंद्र में अवैध वन्यजीव हस्तांतरण और हाथियों की अवैध कैद की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। पीठ ने व्यापक आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है जिसमें जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र चौहान शामिल हैं। एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।

    Hero Image
    वनतारा वन्यजीव केंद्र में कथित अवैध वन्यजीव हस्तांतरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गुजरात के जामनगर में वनतारा वन्यजीव केंद्र में कथित अवैध वन्यजीव हस्तांतरण और हाथियों की अवैध कैद की गहन जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जस्टिस पंकज मित्तल और प्रसन्न बी. वराले की पीठ ने 25 अगस्त को व्यापक आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था, न केवल वनतारा के खिलाफ, बल्कि वैधानिक प्राधिकरणों और यहां तक कि अदालतों पर भी संदेह जताया था।

    एसआईटी में ये लोग हैं शामिल

    एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर के अलावा, उत्तराखंड और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी अनिश गुप्ता शामिल हैं।

    पीठ ने क्या कहा?

    पीठ ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया ''केवल अदालत की सहायता के लिए एक तथ्य-खोजी जांच'' है और ''किसी भी वैधानिक प्राधिकरणों या निजी उत्तरदाता-वनतारा के कार्यों पर संदेह नहीं डालने के रूप में नहीं समझा जाएगा।''

    एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दो जनहित याचिकाओं को 15 सितंबर को एसआईटी की खोजों पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 सितंबर को पारित आदेश में उल्लेख किया कि एसआईटी ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है जिसमें एक पेन ड्राइव भी शामिल है।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- SC: कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को बायोडाटा का हिस्सा बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश