पुलिस थानों में CCTV काम न करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अदालत ने खुद लिया था संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम न करने के मामले में स्वत संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। अदालत ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस थानों में सीसीटीवी के काम न करने के संबंध में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने मानवाधिकारों हनन पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2018 में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। पीठ ने चार सितंबर को मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, हम 'पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी' शीर्षक से स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि साल 2025 के शुरुआती सात-आठ महीनों में पुलिस हिरासत में करीब 11 मौतें हुई हैं।
2020 में अदालत ने दिया था निर्देश
दिसंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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