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    CJI की फाइल फोटो का उपयोग कर लोगों को अधिकारियों के खिलाफ भड़काने वाले पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया फर्जी

    By AgencyEdited By: Achyut Kumar
    Updated: Mon, 14 Aug 2023 04:10 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने फाइल फोटोग्राफ का उपयोग कर सीजेआई को गलत तरीके से उद्धृत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को फर्जी करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट एक फाइल तस्वीर का उपयोग करके और CJI को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए प्रसारित किया जा रहा है। यह पोस्ट फर्जी है।

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    SC ने फाइल फोटो का उपयोग कर CJI को गलत तरीके से उद्धृत करने वाली पोस्ट को बताया फर्जी

    नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट को 'फर्जी' और 'गलत इरादे वाला' करार दिया, जिसमें एक फाइल फोटोग्राफ का उपयोग करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India D Y Chandrachud) को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए अधिकारियों के खिलाफ विरोध करने के लिए जनता को प्रेरित किया गया था।

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    CJI ने नहीं जारी की कोई पोस्ट

    शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि सीजेआई द्वारा ऐसी कोई पोस्ट जारी नहीं की गई है और न ही उन्होंने ऐसी किसी पोस्ट को अधिकृत किया है। बयान में कहा गया है, 

    यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट (जनता से अधिकारियों के खिलाफ विरोध करने का आग्रह) एक फ़ाइल तस्वीर का उपयोग करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए प्रसारित किया जा रहा है। यह पोस्ट फर्जी, गलत इरादे वाला और शरारतपूर्ण है।

    बयान में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के परामर्श से इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है। फेक पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।