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    Delhi-NCR Stray Dogs: 'मैं इस पर गौर करूंगा', आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिका पर बोले CJI गवई

    Updated: Wed, 13 Aug 2025 11:57 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक याचिका की जल्द सुनवाई के लिए अपील की गई। कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) द्वारा दायर इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। CJI गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही एक बेंच ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रयस्थलों में रखने का निर्देश दियाहै।

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    याचिका को लेकर CJI गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही एक बेंच ने फैसला सुनाया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर एक याचिका की जल्द सुनवाई की अपील की गई। यह याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) ने 2024 में दायर की थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई।

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    लाइव एंड लॉ के मुताबिक, याचिका में दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमों के तहत निर्देश मांगे गए थे।

    याचिका को लेकर CJI गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही एक बेंच ने फैसला सुनाया है। उन्होंने जस्टिस जेबी परदीवाला की अगुवाई वाली बेंच के 11 अगस्त के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को डॉग सेल्टर में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।

    वकील से पुराने केस के आदेश का किया जिक्र

    वकील ने जवाब में जस्टिस जेके माहेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच के मई 2024 के आदेश का जिक्र किया। इस आदेश में आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट्स को सौंप दिया गया था।

    वकील ने उस आदेश का एक अहम हिस्सा भी पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया था, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी हाल में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं हो सकती। अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के मुताबिक और उनकी भावना के अनुरूप कार्रवाई करनी होगी। यह कहने की जरूरत नहीं कि सभी जीवों के प्रति दया दिखाना हमारा संवैधानिक मूल्य और कर्तव्य है।"

    वकील की दलील सुनकर CJI गवई ने कहा, "मैं इसपर गौर करूंगा।"

    सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या फैसला सुनाया था?

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें और उन्हें कुत्तों के आश्रयस्थलों में रखें। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटना से रेबीज होने की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था।

    कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए, कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    5,000 आवारा कुत्तों के लिए सेल्टर होम बनाने के निर्देश

    जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अभी के लिए लगभग 5,000 आवारा कुत्तों सेल्टर होम बनाए जाएं और वहां पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके।

    कोर्ट ने कहा, "आवारा कुत्तों को कुत्तों के आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए। हम ये निर्देश व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी कर रहे हैं।

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