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    'आप बार-बार होटल क्यों गईं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था', महिला को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 01:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकरार रखी है। अदालत ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने विवाहेतर संबंध बनाकर अपराध किया है और उसे चेतावनी दी कि ऐसा करने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। महिला ने आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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    दुष्कर्म मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई।(फाइल फोटो)

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला से शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकरार रखी। वहीं, कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है। अदालत ने महिला को यह भी चेतावनी दी कि शादी के दौरान अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

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    महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को जमानत न दी जाए। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महिला की याचिका को ठुकराते हुए व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकार रखी।

    महिला ने क्या दिया तर्क?

    जब महिला के वकील ने तर्क दिया कि पुरुष ने शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा, तो अदालत ने महिला से कहा, "आप एक विवाहित महिला हैं और आपके दो बच्चे हैं। आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, और आप उस रिश्ते को समझती हैं जो आप विवाहेतर संबंध बना रही थीं।"

    कोर्ट ने महिला को लगाई फटकार

    इसके बाद वकील ने अदालत को बताया कि दोनों ने कई बार होटल में जाकर शारीरिक संबंध बनाए।  सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "आप उनके अनुरोध पर बार-बार होटल क्यों गईं? आप अच्छी तरह समझती हैं कि आपने भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है।"

    सोशल मीडिया पर मिले थे दोनों

    विवाहित महिला और पुरुष की मुलाकात 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और तब से वे रिलेशनशिप में हैं। महिला ने आरोप लगाया था कि उसने अपने तत्कालीन साथी के दबाव और जिद में आकर अपने पति से तलाक मांगा था, जिसे इसी साल 6 मार्च को एक पारिवारिक अदालत ने मंज़ूरी दे दी थी।

    तलाक के कुछ समय बाद महिला ने उस व्यक्ति से शादी के लिए पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर, उसने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस पर शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया। कानूनी पेंच शुरू होते ही, पटना उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी।  

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