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    Supreme Court: पूर्व IAS प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से मांगा जवाब, ये है पूरा मामला

    Updated: Mon, 22 Apr 2024 10:00 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा। कच्छ जिले के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मौद्रिक लाभ के लिए सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन मामले में शर्मा ने जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा।

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    न्यायिक हिरासत में हैं पूर्व IAS प्रदीप शर्मा। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा। कच्छ जिले के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मौद्रिक लाभ के लिए सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन मामले में शर्मा ने जमानत याचिका दायर की है।

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    जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा। शर्मा ने मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    न्यायिक हिरासत में हैं प्रदीप शर्मा

    हाई कोर्ट ने 20 मार्च उनकी जमानत याचिका खारिज खारिज कर दी थी। इस मामले में प्रदीप शर्मा न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच भूमि आवंटन मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ शर्मा की एक अन्य अपील में शीर्ष अदालत की पीठ ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

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