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    केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक को मिली सुप्रीम राहत, हत्या के प्रयास मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में निसिथ प्रमाणिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।

    By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 12 Jan 2024 03:39 PM (IST)
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    केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक को मिली सुप्रीम राहत

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में निसिथ प्रमाणिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।

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    न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के चार जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया। दरअसल, हाई कोर्ट ने निसिथ प्रमाणिक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था।

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    क्या है पूरा मामला?

    निसिथ प्रमाणिक के खिलाफ 2018 में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जब भीड़ ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की थी। इस दौरान कथिततौर पर एक व्यक्ति को गोली लगी थी और वह घायल हो गया था।

    निसिथ प्रमाणिक ने आरोपों को किया था खारिज

    निसिथ प्रमाणिक, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, ने फरवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामा था। बता दें कि निसिथ प्रमाणिक ने हिंसा भड़काने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कूचबिहार से भाजपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी और उन्हें सफलता भी मिली।

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