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    Kolkata: आदेश के बावजूद केंद्रीय मंत्री पर हमले के मामले की फाइल नहीं दे रही पुलिस, CBI ने HC का किया रुख

    केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक पर कूचबिहार के दिनहाटा में हुए हमले की जांच के आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को काफी पहले दिए थे। नियमानुसार कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जिला पुलिस को जांच से संबंधित सारे दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना था। File Photo

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Tue, 04 Apr 2023 06:01 PM (IST)
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    Kolkata: आदेश के बावजूद केंद्रीय मंत्री पर हमले के मामले की फाइल नहीं दे रही पुलिस।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक पर कूचबिहार के दिनहाटा में हुए हमले की जांच के आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को काफी पहले दिए थे। नियमानुसार कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जिला पुलिस को जांच से संबंधित सारे दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना था, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई दस्तावेज नहीं दिया है।

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    सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट का किया रुख

    इसे लेकर मंगलवार को केंद्रीय एजेंसी ने न्यायालय की अवमानना का दावा कर एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यानाकर्षण किया है। तत्कालीन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राई भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। मंगलवार को इसी मामले में अतिरिक्त आवेदन देकर सीबीआई ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने जांच से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है।

    जांच नहीं शुरू कर पाई सीबीआई

    इसलिए, अभी तक केंद्रीय एजेंसी जांच शुरू नहीं कर पाई है। केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इसी हफ्ते मामले की सुनवाई होगी।

    क्या है मामला?

    बता दें कि गत 25 फरवरी को कूचबिहार के दिनहाटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर पत्थरबाजी और बमबारी हुई थी। गोली भी चलाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया था कि पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है।

    पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार

    इस संबंध में हमलावर तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने भाजपा के ही 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली थी, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाया है।