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    हरे कृष्ण मंदिर पर बेंगलुरु की इस्कॉन सोसाइटी को मिला अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Updated: Fri, 16 May 2025 05:15 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन के संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर इस्कॉन सोसाइटी मुंबई का नहीं बल्कि इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु का है। जस्टिस अभय एस. ओका और ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मंदिर को मुंबई सोसाइटी का बताया गया था।

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    कोडंडरामा दास ने हाई कोर्ट के निर्णय का विरोध किया (फोटो: पीटीआई)

    आईएएनएस, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रभुपाद जी की संस्था इस्कॉन के आपसी संपत्ति विवाद का पटाक्षेप करते हुए यह स्पष्ट किया कि बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर असल में इस्कॉन सोसाइटी मुंबई का नहीं है, बल्कि यह इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु का है, जो कर्नाटक समाज अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

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    जस्टिस अभय एस. ओका और ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले के निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर, असल में इस्कान सोसाइटी मुंबई नामक संस्था का है।

    शीर्ष अदालत में लगाई थी याचिका

    इस्कॉन, बेंगलुरु ने 2 जून, 2011 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट के 23 मई, 2011 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में इस्कॉन, बेंगलुरु के पदाधिकारी कोडंडरामा दास ने हाई कोर्ट के उस निर्णय का विरोध किया, जिसने बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत के 2009 के आदेश को पलट दिया था।

    स्थानीय अदालत ने पहले इस्कॉन, बेंगलुरु के पक्ष में निर्णय दिया था। इसमें इसके कानूनी अधिकार को मान्यता दी गई थी और इस्कॉन, मुंबई के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

    स्थानीय अदालत ने सुनाया था फैसला

    • स्थानीय अदालत ने यह घोषित किया था कि इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु, जो जुलाई 1978 में कर्नाटक समाज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, हरे कृष्ण हिल्स स्थित मंदिर संपत्ति का पूर्ण मालिक है और इस्कॉन सोसाइटी मुंबई को इसके मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया था।
    • इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु ने यह घोषणा करने की मांग की थी कि इस्कॉन सोसाइटी मुंबई के पास उसके पदाधिकारियों को हटाने या उसकी संपत्तियों या प्रशासन पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, इस्कॉन सोसाइटी मुंबई का कहना था कि बेंगलुरु केंद्र ने कभी भी स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में कार्य नहीं किया और इस्कॉन बेंगलुरु के नाम पर या उसकी अधिग्रहित सभी संपत्तियां वास्तव में इस्कान सोसाइटी मुंबई की हैं।
    • कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बेंगलुरु के हरे कृष्ण हिल्स मंदिर परिसर का स्वामित्व व अधिकार इस्कान सोसाइटी मुंबई के पास है, और इसने स्थानीय अदालत द्वारा पारित निर्णय को पलट दिया।

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