JSW स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना पर SC का फैसला सुरक्षित, लेनदारों और प्रमोटरों के सुने गए तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील की भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए 19700 करोड़ रुपये की समाधान योजना पर फैसला सुरक्षित रखा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऋणदाताओं जेएसडब्ल्यू स्टील और पूर्व प्रमोटरों के तर्कों को सुना। अदालत ने पहले बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश दिया था।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना से संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवाई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और के विनोद चंद्रन की विशेष पीठ ने ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल और पूर्व प्रमोटरों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता से तर्क सुने।
2 मई का निर्णय वापस
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 जुलाई को अपने 2 मई के निर्णय को वापस लेते हुए बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश दिया था और जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को खारिज कर दिया था।
इस योजना में सीओसी, समाधान पेशेवर, और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आचरण की आलोचना की गई थी, जिसे दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आइबीसी) का स्पष्ट उल्लंघन कहा गया था।
एक प्रमुख मुद्दा यह था कि समाधान अवधि के दौरान ब्याज, कर, मूल्यOास और अमोर्टाइजेशन (ईबीआइटीडीए) का लाभ लेनदारों को मिलना चाहिए या कंपनी के पास रहना चाहिए। सीओसी 3,569 करोड़ रुपये के ईबीआइटीडीए और 2,500 करोड़ रुपये विलंब ब्याज के तौर पर मांग रहा है।
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