विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी से बाहर जाने की मिली इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर्स एक्ट मामले में जमानत की शर्तों में छूट दी है। अब वे उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन्हें जांच अधिकारियों को पहले सूचना देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंसारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी न हो और उन्हें त्वरित निपटान में सहयोग करना होगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी पर जमानत की शर्तों में छूट दी है, जो यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के मामले से संबंधित है और उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि वे जांच अधिकारियों को पूर्व सूचना दें। जस्टिस सूर्यकांत और जायमाल्या बागची की पीठ ने अंसारी से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी नहीं हो और उन्हें मामलों के त्वरित निपटान में सहयोग करने का निर्देश दिया।
पीठ ने आदेश दिया, ''याचिकाकर्ता को यूपी राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह यात्रा के स्थान की जानकारी ट्रायल कोर्ट को प्रदान करें। साथ ही जांच अधिकारी को संपर्क नंबर भी दें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रायल की प्रक्रिया में कोई बाधा या देरी नहीं हो।''
ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा- कोर्ट
पीठ ने दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा से कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा, सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें शारीरिक उपस्थिति से छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि गैंगस्टर मामले की सुनवाई चल रही है और उन्हें शीर्ष अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी।
अब्बास अंसारी की जमानत शर्तों में छूट
पीठ ने स्पष्ट किया कि अंसारी को उप-न्यायालय मामलों के बारे में बात करने से रोकने की शर्त का किसी अन्य मुद्दे, चाहे वह लोगों की भलाई या विकास हो से कोई संबंध नहीं है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे हमेशा लोगों की भलाई और अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। यह शर्त उन्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि अदालतों को इंटरनेट मीडिया पर हमलों से बचाने के लिए है।'' शीर्ष अदालत ने उन्हें 7 मार्च को अंतरिम जमानत दी थी। उनकी जमानत शर्तों में छूट दी जाती रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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