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    'अभी नेपाल में बैन करने पर क्या हुआ, देखा ना', पोर्न प्रतिबंध याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने ऐसा क्यों कहा?

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने नेपाल में प्रतिबंध के विरोध का हवाला दिया। याचिकाकर्ता ने सरकार से पोर्नोग्राफी देखने पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का आग्रह किया था, खासकर नाबालिगों के लिए। याचिकाकर्ता ने डिजिटलीकरण के कारण अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता पर चिंता जताई और इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता बताई।

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    सुप्रीम कोर्ट का पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने से इनकार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सितंबर में नेपाल में हुए जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों से इसकी तुलना करते हुए कहा कि देखिए, नेपाल में प्रतिबंध को लेकर क्या हुआ।

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    मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को पदमुक्त होने वाले हैं।

    याचिकाकर्ता की क्या थी मांग?

    याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को पोर्नोग्राफी देखने पर अंकुश लगाने के लिए लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने और एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देने की मांग की थी। ये प्रतिबंध उन लोगों के लिए खास थी, जो अभी वयस्क नहीं हुए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी किसी भी सामग्री को देखने पर रोक लगाने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि डिजिटलीकरण के बाद, हर कोई डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ है। शिक्षित हो या अशिक्षित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने वाली अरबों साइटें उपलब्ध हैं। कोविड के दौरान स्कूली बच्चों ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया, इन उपकरणों में पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

    कानून बनाने की याचिकाकर्ता ने की मांग

    वहीं, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो माता-पिता या अभिभावकों को बच्चों द्वारा देखी जाने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करने या उन्हें वास्तविक समय में यह ट्रैक करने की अनुमति देते हैं कि उनके बच्चे या अभिभावक क्या ब्राउज कर रहे हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है और पोर्नोग्राफ़ी देखने से व्यक्तियों के साथ-साथ समाज, विशेष रूप से 13 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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