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    'ये स्वीकार्य नहीं...', जल्द सुनवाई की याचिका पर ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 04:35 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सीधे SC का रुख करना सही नहीं है। पॉलोज के वकील ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही।

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    सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में जल्द सुनवाई की याचिका खारिज की- (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की उस याचिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मामलों की जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट का रुख करने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।

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    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा, "यह स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय पास है तो हर कोई यहां आता है और फिर स्थगन की मांग करता है।"

    लिस्टिंग के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई- पॉलोज के वकील

    पॉलोज की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट में हर रोज लिस्ट होने के बावजूद, मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मामला बुधवार को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और उन्होंने स्थगन की मांग की। पीठ ने मामले को स्थगित करने पर सहमति जताई।

    सुप्रीम कोर्ट पॉलोज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसकी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी।

    सुकेश चंद्रशेखर पर क्या हैं आरोप?

    दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर पर मामला दर्ज किया है। देश में उसके खिलाफ कई अलग-अलग जांचें चल रही हैं। चंद्रशेखर और पॉलोज, जो ईडी के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, दोनों को दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था।

    पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज, चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों ने हवाला के जरिए पैसे इकट्ठा किए और अपराध से प्राप्त धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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