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    'पीने के लिए साफ पानी तक नहीं और आप चाहते हैं...' देशभर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग पर SC ने लगाई फटकार

    सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि यहां लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है और आप चाहते हैं कि शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए जाएं। दालत ने कहा कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और आप साइकिल ट्रैक चाहते हैं? याचिका दविंदर सिंह नागी ने दाखिल की थी।

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Mon, 10 Feb 2025 08:59 PM (IST)
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    याचिका में देशभर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग की गई थी (फोटो: एएनआई)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि राज्यों के पास किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है और आप साइकिल ट्रैक के बारे में दिवास्वप्न देख रहे हैं!

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    अदालत ने कहा कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और आप साइकिल ट्रैक चाहते हैं? बता दें कि साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले दविंदर सिंह नागी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

    साइकिल ट्रैक बनाने की थी मांग

    इस याचिका में देशभर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग की गई थी। उनके वकील ने दलील दी कि कई राज्यों में साइकिल ट्रैक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक गेट के बाहर भी साइकिल ट्रैक है।

    उन्होंने चुनिंदा शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना का हवाला दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ देश में अलग साइकिल ट्रैक बनाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

    • पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें अपनी प्राथमिकताएं सही करने की जरूरत है और उन्हें अन्य ज्यादा जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि आप झुग्गी-झोपड़ियों में जाइए, पता लगाइए कि लोग किस हालत में रह रहे हैं।
    • अदालत ने कहा कि राज्यों के पास किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पैसे नहीं हैं और हम दिवास्वप्न देख रहे हैं। लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और आप दिवास्वप्न देख रहे हैं कि साइकिल ट्रैक होने चाहिए।
    • कोर्ट ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं गलत हो रही हैं। हमें अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी होंगी। हमें संविधान के अनुच्छेद-21 के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है।

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