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    ADGP जयराम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, तमिलनाडु सरकार को क्यों लगाई फटकार?

    By Agency Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 18 Jun 2025 01:18 PM (IST)

    Supreme Court on ADGP HM Jairam Arrest सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से एडीजीपी जयराम की गिरफ्तारी पर सवाल किया है। एक किडनैपिंग मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एडीजीपी एच.एम. जयराम को हिरासत में लिया गया था जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस निलंबन पर भी सवाल उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट और तमिलनाडु सरकार से पूछा सवाल। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ADGP जयराम की गिरफ्तारी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट से सवाल पूछा है। हाईकोर्ट के कहने पर एक किडनैपिंग केस में ADGP एच.एम जयराम को हिरासत में लिया गया था। इसी दौरान तमिलनाडु सरकार ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब इसपर हाईकोर्ट से जवाब मांगा है।

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    सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच जस्टिस उज्जल भुयान और मनमोहन को तमिलनाडु सरकार ने बताया कि ADGP एच.एम जयराम को हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें मंगलवार की शाम को 5 बजे रिहा कर दिया गया।

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    सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल?

    ADGP जयराम के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "वो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको (तमिलनाडु सरकार) उन्हें सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? इस तरह के आदेश न सिर्फ चौंकाने वाले बल्कि मनोबल तोड़ने वाले हैं।"

    सरकार ने दिया जवाब

    तमिलनाडु सरकार के वकील ने ADGP जयराम का सस्पेंशन रद करने का आश्वासन दिलाते हुए गुरुवार तक इस संदर्भ में कोर्ट को सूचित करने की बात कही है।

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने किडनैपिंग केस में ADGP जयराम को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। ऐसे में ADGP जयराम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ADGP जयराम के वकील राजेश सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के 16 जून के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिना कोई वजह बताए ADGP जयराम को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका मंजूर कर ली थी, जिसपर आज सुनवाई हुई।

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