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    5 साल के बच्चे के साथ फरार हुई रशियन महिला, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर हो रही तलाशी; पासपोर्ट जब्त करने का आदेश

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 05:03 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण बच्चे की हिरासत मामले की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को रूसी महिला विक्टोरिया बसु के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। विक्टोरिया पर अपने 5 साल के बेटे के साथ भागने का आरोप है। कोर्ट ने विक्टोरिया का पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दिया है।

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    एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर निगरानी रखने का निर्देश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक असामान्य चाइल्ड कस्टडी केस की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि रूसी महिला विक्टोरिया बसु के लिए लुकआउट नोटिस जारी करे। रूस की इस महिला पर अपने 5 साल के बेटे के साथ फरार होने का आरोप है।

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    कोर्ट ने विक्टोरिया बसु का पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दिया है। महिला के पति ने शक जताया है कि वह देश छोड़कर जा सकती है। ऐसे में अदालत की तरफ से सीमा अधिकारियों को एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर निगरानी रखने का निर्देश भी जारी किया गया है।

    चीन में हुई थी दोनों की मुलाकात

    दरअसल सैकत बसु नाम का का व्यक्ति चीन में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। यहां उसकी मुलाकात रूसी महिला विक्टोरिया बसु से हुई। दोनों ने नजदीकियां बढ़ते हुए प्यार में बदल गईं और 2017 में दोनों ने भारत आकर शादी कर ली। सैकत बसु ने बताया कि विक्टोरिया के पिता रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी में रिटायर्ड अधिकारी हैं।

    सैकत और विक्टोरिया के बीच कुछ समय बाद मनमुटाव शुरू हो गए थे और मामला तलाक तक पहुंच गया था। दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक का मामला लंबित है। दोनों के बीच कस्टडी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सप्ताह में तीन दिन बच्चा अपनी मां के साथ रहेगा।

    रूसी अधिकारी के साथ अफेयर का शक

    सैकत बसु ने बताया कि 22 मई को बच्चा विक्टोरिया के पास गया था और यही आखिरी बार था, जब सैकत ने उसे देखा था। विक्टोरिया के रूसी दूतावास के एक अधिकारी के साथ अफेयर होने की भी जानकारी सामने आई है। सैकत बसु ने कोर्ट में कहा कि विक्टोरिया को रूसी दूतावास में पीछे के गेट से चुपके से घुसते हुए देखा गया था।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को बिना समय गंवाए बच्चे का पता लगाने और उसकी कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने विक्टोरिया के वकील पर भी नाराजगी जाहिर की, जिसने उसके बारे में जानकारी होने से इनकार किया था। विदेश मंत्रालय ने रूसी अधिकारी के दिल्ली स्थित घर की तलाशी लेने की भी अनुमति मांगी गई है।

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