Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो गया...', आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाने वाले SC के जस्टिस विक्रम नाथ ने क्यों कहा ऐसा?

    Updated: Sun, 31 Aug 2025 09:13 AM (IST)

    जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें दुनियाभर में मशहूर कर दिया। केरल में एक कार्यक्रम में उन्होंने CJI गवई को धन्यवाद दिया। जस्टिस नाथ की बेंच ने पहले कुत्तों को दिल्ली-एनसीआर से हटाने का आदेश दिया था लेकिन बाद में रियायत दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें कुत्तों और उन्हें प्यार करने वालों से धन्यवाद मिल रहा है।

    Hero Image
    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ का कहना है कि इस केस के कारण वो दुनियाभर में मशहूर हो गए हैं। शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने यह केस देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) गवई का शुक्रिया अदा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा अभी तक लोग मुझे कानून के क्षेत्र में काम करने के लिए जानते थे। मगर कुत्तों वाला केस मुझे सौंपने के लिए मैं CJI का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस केस के बाद पूरी दुनिया ने मुझे पहचान लिया है।

    SC ने पलटा था फैसला

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ की अगवाई वाली दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से हटाने का आदेश दिया था। मगर, इस फैसले का विरोध होने के बाद 22 अगस्त को तीन जजों की बेंच ने इस मामले में रियायत दे दी।

    जस्टिस विक्रम नाथ के अनुसार,

    लंबे समय से, मैं कानून के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन कुत्तों वाले केस के बाद मुझे न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली है। मैं इस केस के लिए CJI का आभारी हूं।

    जस्टिस विक्रम नाथ ने क्या कहा?

    जस्टिस विक्रम नाथ 2027 में देश के CJI बनने की कतार में हैं। आवारा कुत्तों वाले केस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "कुत्तों को प्यार करने वालों के अलावा मुझे कई सारे डॉग्स के भी मैसेज आ रहे हैं, जो मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं।"

    आवारा कुत्तों पर SC का फैसला

    22 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ की अगवाई वाली बेंच ने आवारा कुत्तों को वैक्सीन देने के बाद दोबारा उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया था। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया भी इस बेंच का हिस्सा थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की यह रियायत बीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगी।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के लाजपत नगर में आवारा कुत्ते पर पत्थर उठाना पड़ा भारी, डॉग लवर ने हंगामा कर दंपती को पीटा