Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल के राज्यपाल को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब ममता सरकार के सुझाए गए छह नामों की करनी होगी नियुक्ति

    सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Updated: Tue, 16 Apr 2024 11:00 PM (IST)
    Hero Image
    छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए- सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल बोस के बीच खींचतान देखी गई है।

    छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए। इसने राज्य सरकार से कुलाधिपति के कार्यालय को उपयुक्त उम्मीदवारों की एक नई सूची भेजने के लिए भी कहा, जो उनमें से कुछ और कुलपतियों की नियुक्त करने का निर्णय ले सकते हैं।

    ये भी पढ़ें: जब भाजपा की वॉशिंग मशीन काम कर रही... तो PM मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने का दिखावा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का तीखा हमला