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बंगाल के राज्यपाल को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब ममता सरकार के सुझाए गए छह नामों की करनी होगी नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Published: Tue, 16 Apr 2024 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2024 11:00 PM (IST)
छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए- सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।

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बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल बोस के बीच खींचतान देखी गई है।

छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए। इसने राज्य सरकार से कुलाधिपति के कार्यालय को उपयुक्त उम्मीदवारों की एक नई सूची भेजने के लिए भी कहा, जो उनमें से कुछ और कुलपतियों की नियुक्त करने का निर्णय ले सकते हैं।

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