Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Electoral Bonds पर SBI को कल तक देनी होगी जानकारी, Supreme Court का आदेश; CJI बोले- ये बेहद गंभीर मामला

    By Agency Edited By: Mohd Faisal
    Updated: Mon, 11 Mar 2024 12:08 PM (IST)

    Electoral Bonds Case मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाई। उन्होंने कह कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए। बता दें कि एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए वक्त मांगा था।

    Hero Image
    Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को किया खारिज (फोटो जागरण ग्राफिक्स)

    एजेंसी, नई दिल्ली। Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड की जानकारी देने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया है।

    SBI को कल तक देनी होगी जानकारी

    याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश जारी किया है। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं।

    सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार

    भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।

    क्या बोले वकील हरीश साल्वे?

    वहीं, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में SBI की ओर से पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि SBI की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दी चेतावनी

    सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 12 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को नहीं सौंपा तो वह उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देगा।

    SBI ने 30 जून तक का मांगा था वक्त

    बता दें कि एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।

    यह भी पढ़ें- भारत-मॉरीशस के संबंधों को मिलेगी और मजबूती, तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु; क्या है पूरा कार्यक्रम

    यह भी पढ़ें- टैक्स पेनाल्टी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस, क्या बैंक खातों पर जारी रहेगा IT का एक्शन?