'सिक्स्थ सेंस के कहने पर...', रेप केस में सजा काट रहे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप केस में जेल में बंद व्यक्ति को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 'छठी इंद्रिय' के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंध सहमति से बने थ ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेप केस में जेल की सजा काट रहे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 'छठी इंद्रिय' के आधार पर फैसला लिया है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी और पीड़िता ने सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन रिश्ते में खटास आने के बाद पीड़िता ने युवक पर झूठा आरोप लगा दिया और उसे 10 साल की सजा सुना दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और पीड़िता समेत दोनों के परिवार से भी बातचीत की। दोनों का विवाह हो चुका है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सजा रद करते हुए केस खत्म करने का फैसला किया है।
9 महीने बाद आया फैसला
आरोपी मध्य प्रदेश की जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एमपी पुलिस को आदेश दिया कि आरोपी को पुलिस सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। हालांकि, इस मामले की सुनवाई में 9 महीने का लंबा समय लग गया। कोर्ट ने मार्च में नोटिस जारी किया था और अब दिसंबर में इसपर फैसला आया है। इस बीच आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह अनोखा केस है। आरोपी ने अपनी सजा खत्म करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हम छठी इंद्रिय के आधार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आरोपी और पीड़िता साथ रह सकते हैं।
कपल ने की शादी
बता दें कि आरोपी और पीड़िता से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में जमानत याचिका पर मुहर लगा दी थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। वहीं, अब मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को पता चला कि दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में अदालत ने केस रद करने का फैसला सुनाया है।

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