'विदेश भागे आरोपी को वापस लाना देश का अधिकार' सुप्रीम कोर्ट ने 153 केस वाले आरोपी की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को कानून से बचने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार है। अदालत ने विजय मुरलीधर उधवानी की याचिका खारिज कर दी, जिस पर 153 मामले दर्ज हैं और जो दुबई भाग गया था। उस पर अवैध शराब तस्करी जैसे आरोप हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को वापस आना चाहिए, उसका स्वागत किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया मना। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश को कानून से बचने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने संयुक्त अरब अमीरात से उसके प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेने की गुहार लगाई थी।
अधिकारियों के अनुसार, याचिकाकर्ता विजय मुरलीधर उधवानी के खिलाफ 153 मामले दर्ज हैं। जुलाई 2022 में वह दुबई चला गया था। उस पर अवैध शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ उधवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। उधवानी ने गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका में उसके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को रद करने और प्रत्यर्पण के लिए संयुक्त अरब अमीरात को किए गए अनुरोध को वापस लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।
'कई अपराध हैं... आप वापस आएं'
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, कई अपराध हैं.. आप वापस आएं। आपका भव्य स्वागत किया जाएगा। वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 38 अपराध दर्ज हैं, लेकिन उसे उनमें से एक का भी विवरण नहीं पता है।
जब उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई 2022 में दुबई गया था, तो पीठ ने कहा कि तब से वह वापस नहीं आया है। देश को कानून से बचने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार है।
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