रंजन गोगोई को राज्यसभा में नामित करने को चुनौती वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। याचिकाकर्ता के वकील सतीश एस. कांबिए ने कहा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश राज्यसभा में नामित किए जाने के योग्य नहीं थे।

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा में नामित करने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह उसके लिए योग्य नहीं थे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। याचिकाकर्ता के वकील सतीश एस. कांबिए ने कहा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश राज्यसभा में नामित किए जाने के योग्य नहीं थे।
क्या कहा पीठ ने
इस पर पीठ ने कहा, 'योग्यता का फैसला कौन करेगा? आप? क्षमा कीजिए, इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। आप किस्मत वाले हैं कि हम आप पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं।' संवेदनशील अयोध्या विवाद समेत कई अहम फैसले सुनाने वाली पीठों की अध्यक्षता कर चुके जस्टिस रंजन गोगोई को सरकार ने 16 मार्च, 2020 को राज्यसभा में नामित किया था।
उसी दिन सरकार ने इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। वह पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं जिन्हें सरकार ने राज्यसभा में नामित किया है। उनसे पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
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