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Amravati Inner Ring Road Scam: सुप्रीम कोर्ट से आंध्र सरकार को झटका, चंद्रबाबू नायडू की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश को देखते हुए पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

By Agency Edited By: Mohd Faisal Published: Mon, 29 Jan 2024 01:46 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jan 2024 01:46 PM (IST)
Amravati Inner Ring Road Scam: सुप्रीम कोर्ट से आंध्र सरकार को झटका (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। Amaravati Inner Ring Road Scam: सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को किया खारिज

जज संजीव खाना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को राहत राहत देने वाले 10 जनवरी के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि अन्य आरोपियों से जुड़ी उसी FIR के मामले में अपील को पिछले साल अदालत ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश को देखते हुए पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

क्या है इनर रिंग रोड घोटाला?

बता दें कि इनर रिंग रोड घोटाला अमरावती राजधानी शहर की मास्टर प्लान से जुड़ा है। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान अमरावती शहर के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और प्रारंभिक पूंजी में हेरफेर करने से संबंधित है। आरोप है कि इसमें कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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