Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PC Act तहत लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं: SC

    By Jagran NewsEdited By: Piyush Kumar
    Updated: Thu, 15 Dec 2022 12:30 PM (IST)

    लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है। परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना होने पर भी उसे दोषी ठहराया जा सकता है।

    Hero Image
    SC रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं

    नई दिल्ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना होने पर भी पीसी अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बात की है अनुमति

    संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य/अवैध संतुष्टि की मांग के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2, धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के तहत लोक सेवक के अपराध का निष्कर्ष निकालने की अनुमति है।

    ये भी पढें:

    IAF Exercise: चीन से झड़प के बीच आज से LAC पर गरजेंगे फाइटर जेट, सुखोई से लेकर राफेल तक भरेंगे उड़ान

    Surat: प्रेमिका बना रही थी इस बात का दबाव तो भड़क गया प्रेमी, चाकू से 49 वार कर उतारा मौत के घाट