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    SC कॉलेजियम की मुहर: गुजरात हाईकोर्ट को मिले 8 नए जज, पंजाब-हरियाणा HC में 3 स्थायी नियुक्ति

    Updated: Thu, 20 Mar 2025 09:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट में 8 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। 19 मार्च को हुई बैठक में प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी नियुक्ति मिली। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल भी एक साल बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

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    कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आठ न्यायिक अधिकारियों को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की बैठक 19 मार्च को हुई थी, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे।

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    सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में लियाकाथुसैन शम्सुद्दीन पीरजादा, रामचंद्र ठाकुरदास वच्छानी, जयेश लखंशीभाई ओडेद्रा, प्रणव महेशभाई रावल, मूल चंद त्यागी, दीपक मनसुखलाल व्यास, उत्कर्ष ठाकोरभाई देसाई और रोहनकुमार कुंदनलाल चुडावल की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति की मंजूरी

    एक अलग बयान में कहा गया कि कॉलेजियम ने अतिरिक्त न्यायाधीशों जस्टिस सुमित गोयल, जस्टिस सुदीप्ति शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की कि जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल को एक साल के नए कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

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