Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों की सूची पहले अटार्नी जनरल के सामने रखने के निर्देश

    केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। इसके बाद मामलों की सूची सालिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी जो मामलों में स्वयं या अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के साथ या फिर अटार्नी जनरल के साथ वकीलों सहित पेश करेंगे।

    By Jagran NewsEdited By: Mahen KhannaUpdated: Mon, 03 Oct 2022 06:32 AM (IST)
    Hero Image
    सुप्रीम कोर्ट में केसों की लिस्टिंग को लेकर नया नियम।

    नई दिल्ली, आइएएनएस। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में दैनिक आधार पर मामलों की सुनवाई से पहले केसों की सूची को अटार्नी जनरल ( एजी) के समक्ष रखा जाएगा। इससे उन मामलों का चयन किया जा सकेगा जिसमें एजी अपनी मौजूदगी को आवश्यक समझते हैं। केंद्र ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके बाद मामलों की सूची सालिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी, जो मामलों में स्वयं या अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के साथ या फिर अटार्नी जनरल के साथ या फिर ए/बी/सी पैनल के वकीलों के साथ पेश होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईकोर्ट के मामले भी इसके अंतर्गत

    केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट, बांबे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट से संबंधित मामलों को मुकदमेबाजी या सचिवालयों के शाखा प्रभारियों द्वारा अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के परामर्श से आवंटित किया जाएगा। सभी शाखा सचिवालयों को सख्ती से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    ले. सालिसिटर जनरल की भी होगी भूमिका

    अटार्नी जनरल के बाद इस सूची को ले. सालिसिटर जनरल के समक्ष रखा जाएगा जो मामलों को स्वयं के लिए, या एडीशनल सालिसिटर जनरल के लिए अकेले या भारत के महान्यायवादी/भारत के सालिसिटर जनरल और समूह के वकील के समक्ष पेश करेंगे।

    यह भी पढ़ें- Supreme Court on Taj Mahal: मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं है डेट लाइन, एडीए से दिलाएंगे राहत

    सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों के प्रशासन में सरकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर तमिलनाडु सरकार के मांगा जवाब