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सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों की सूची पहले अटार्नी जनरल के सामने रखने के निर्देश

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। इसके बाद मामलों की सूची सालिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी जो मामलों में स्वयं या अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के साथ या फिर अटार्नी जनरल के साथ वकीलों सहित पेश करेंगे।

By Jagran NewsEdited By: Mahen KhannaPublished: Mon, 03 Oct 2022 06:32 AM (IST)Updated: Mon, 03 Oct 2022 06:32 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों की सूची पहले अटार्नी जनरल के सामने रखने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में केसों की लिस्टिंग को लेकर नया नियम।

नई दिल्ली, आइएएनएस। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में दैनिक आधार पर मामलों की सुनवाई से पहले केसों की सूची को अटार्नी जनरल ( एजी) के समक्ष रखा जाएगा। इससे उन मामलों का चयन किया जा सकेगा जिसमें एजी अपनी मौजूदगी को आवश्यक समझते हैं। केंद्र ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके बाद मामलों की सूची सालिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी, जो मामलों में स्वयं या अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के साथ या फिर अटार्नी जनरल के साथ या फिर ए/बी/सी पैनल के वकीलों के साथ पेश होंगे।

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हाईकोर्ट के मामले भी इसके अंतर्गत

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट, बांबे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट से संबंधित मामलों को मुकदमेबाजी या सचिवालयों के शाखा प्रभारियों द्वारा अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के परामर्श से आवंटित किया जाएगा। सभी शाखा सचिवालयों को सख्ती से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

ले. सालिसिटर जनरल की भी होगी भूमिका

अटार्नी जनरल के बाद इस सूची को ले. सालिसिटर जनरल के समक्ष रखा जाएगा जो मामलों को स्वयं के लिए, या एडीशनल सालिसिटर जनरल के लिए अकेले या भारत के महान्यायवादी/भारत के सालिसिटर जनरल और समूह के वकील के समक्ष पेश करेंगे।

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