भूषण पावर के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को सुप्रीम मंजूरी, आठ वर्ष से चल रहे कानूनी संघर्ष का अंत
सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर और स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है जिससे लगभग आठ साल से चल रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया। कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को बरकरार रखा जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील को बीपीएसएल का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूषण पावर और स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही लगभग आठ वर्षों से चल रहे कानूनी संघर्ष का अंत हो गया है।
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व के विनोद चंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 17 फरवरी 2020 के फैसले को बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने जेएसडब्ल्यू स्टील को बीपीएसएल का अधिग्रहण 19,700 करोड़ रुपये में करने की अनुमति दी थी, जिसमें इसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोजन से छूट दी गई थी।
जस्टिस गवई ने क्या कहा?
प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि हमें अपीलों में कोई मेरिट नहीं दिखती है। इसलिए अपीलें खारिज की जाती हैं। कोर्ट ने 11 अगस्त को बीपीएसएल के पूर्व प्रमोटरों और परिचालन ऋणदाताओं की अपीलों पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। एक पीठ ने दो मई को बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया था। निर्णय में समाधान प्रक्रिया में सभी प्रमुख हितधारकों के आचरण की आलोचना की गई थी।
कानूनी विवाद में उलझी समाधान प्रक्रिया
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि कारपोरेट कर्जदाताओं के प्रमोटरों द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार किया गया होता, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील अक्टूबर 2018 में सबसे उच्च मूल्य वाली बोलीदाता के रूप में उभरी थी। हालांकि, समाधान प्रक्रिया कानूनी विवादों में उलझ गई थी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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