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    ऑनर किलिंग के मामले में SC ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, परिवार पर तय होंगे हत्या के आरोप

    उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 26 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी परिवार के खिलाफ हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। साथ ही सहारनपुर की अदालत में केस चलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह ऑनर किलिंग का मामला है तो हाईकोर्ट इसे गैर इरादतन हत्या कैसे मान सकती है।

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Fri, 18 Apr 2025 06:08 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग के एक मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले में आरोपी परिवार के खिलाफ हत्या का आरोप तय करने का आदेश दिया है।

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    चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप तय करने के लिए निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

    हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

    पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 26 वर्षीय जिया-उर रहमान के पिता की सहमति से सहारनपुर की अदालत में केस चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया है।

    रहमान की उसकी प्रेमिका के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिस को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने की अनुमति दी थी।

    इस धारा में दस वर्ष से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। जबकि 302 में उम्रकैद या मौत की सजा हो सकती है।

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