NRI को मतदान करने की अनुमति देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिने के लिए स्थगित की याचिका
चुनावों के दौरान अप्रवासी भारतीयों को डाक या ई-मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाने की मांग।
By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 26 Jul 2019 12:19 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 12:19 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। शुक्रवार को अप्रवासी भारतीयों के मतदान अधिकार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल याचिका को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है।
Supreme Court adjourns for 3 months a PIL seeking direction to allow non-resident Indians to vote through postal or e-ballots during the elections in India. pic.twitter.com/gF5TRBTefH
— ANI (@ANI) July 26, 2019
जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि चुनावों के दौरान अप्रवासी भारतीयों को डाक या ई-मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाए।
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