सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत, सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कार्रवाई पर रोक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में लखनऊ कोर्ट की कार्यवाही पर 20 नवंबर तक रोक बढ़ा दी है। जस्टिस सुंदरेश और पंचोली की पीठ ने यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश 20 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
यह मामला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। सोमवार को यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
पीठ ने क्या कहा?
पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग की गई है। मामले को 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाता है। चार अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ाया जा रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर पर हो रही सुनवाई
शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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