वोटर लिस्ट में हेरफेर का लगाया था आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी SIT जांच की मांग वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अन्य विकल्प तलाशने की सलाह दी, जिसमें चुनाव आयोग के पास जाना भी शामिल है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के निर्णय के लिए समय सीमा तय करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

याचिकाकर्ता को अन्य उपलब्ध विकल्प अपनाने को कहा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बंगलूरू सेंट्रल की विधानसभा सीट महादेव पुरा में वोट चोरी के लगाए गए आरोपों की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली वकील रोहित पांडेय की जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।
वकील रोहित पांडेय ने राहुल गांधी की प्रेस कांन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से एसआईटी जांच का आदेश मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य उपलब्ध विकल्प अपनाने को स्वतंत्र है।
चुनाव आयोग के पास जाने की नसीहत
कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांग के बारे में चुनाव आयोग के पास जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह पहले ही इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया।
लेकिन कोर्ट प्रभावित नहीं हुआ और उसने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से ये भी मांग की गई कि कोर्ट चुनाव आयोग के मामले में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय कर दे लेकिन कोर्ट ने ये मांग भी ठुकरा दी।
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