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    शिक्षक भर्ती घोटाला : पूर्व राज्य मंत्री ने बेटी के साथ कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 09:00 PM (IST)

    एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता अधिकारी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य ने भी आत्मसमर्पण किया। सीबीआई ने अदालत में जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि इस भ्रष्टाचार का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

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    शिक्षक भर्ती घोटाला : पूर्व राज्य मंत्री ने बेटी के साथ कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पूर्व राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता अधिकारी ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार से संबंधित सीबीआइ मामले में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पिता और बेटी बुधवार दोपहर अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में पेश हुए और जमानत के लिए आवेदन किया। वहीं, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य ने आत्मसमर्पण कर दिया।

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    इस दिन पार्थ, समरजीत आचार्य, पर्णा बसु और कई अन्य ने जमानत मांगी। हालांकि सीबीआइ ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उसका दावा था कि हर मामले का चरित्र अलग होता है। कोई भी मामला दूसरे जैसा नहीं होता। इस भ्रष्टाचार का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

    सीबीआइ कर रही मामले की जांच

    एसएससी ग्रुप सी भर्ती भ्रष्टाचार मामले 2022 में जांच शुरू होने के 51 दिन बाद सीबीआइ ने जो पहली चार्जशीट दाखिल की, उसमें पार्थ, समरजीत, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व सलाहकार शांतिप्रसाद सिन्हा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौमित्र सरकार, अशोक कुमार साहा, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय, अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवार दीपांकर घोष, सुब्रत खान, अक्षय मणि, इदरीस अली मोल्ला और अन्य के नाम अंतिम चार्जशीट में थे।

    सीबीआइ ने दायर किया आरोप पत्र

    हालांकि, अंतिम चार्जशीट में कोई नया नाम नहीं है। हालांकि, सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक, कुछ नए सुबूत और दस्तावेज हैं। पिछले शुक्रवार को सीबीआइ ने अलीपुर कोर्ट में एसएससी 9वीं-10वीं, 11वीं-12वीं व ग्रुप सी मामलों में अंतिम आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले सीबीआइ ने इस मामले में दो और आरोप पत्र दायर किए थे। कुल मिलाकर, चार आरोप पत्र दायर किए गए हैं। सभी मामलों में कुल 75 लोगों को अदालत में बुलाया गया था। बता दें कि पूर्व मंत्री-बेटी का नाम एसएससी द्वारा प्रकाशित अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची में 104वें नंबर पर है।

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