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    बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: SC के आदेश पर SSC ने जारी की अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची, 1804 नाम आए सामने

    Updated: Sat, 30 Aug 2025 10:22 PM (IST)

    स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की जिसमें 1804 नाम हैं। पहले एक सूची जारी हुई जिसे बाद में वापस ले लिया गया और फिर नई सूची प्रकाशित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है जिसके तहत परीक्षाएँ होंगी।

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    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SSC ने जारी की अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को अपनी वेबसाइट पर अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की। सूची में कुल 1,804 नाम और रोल नंबर प्रकाशित किए गए हैं।

    हालांकि सूची के प्रकाशन को लेकर आयोग कार्यालय में नाटकीय स्थिति पैदा हो गई। आयोग ने शुरुआत में एक सूची प्रकाशित की लेकिन कुछ ही मिनटों में इसे वापस ले लिया। इस बीच एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार भी आयोग कार्यालय पहुंचे। वहां अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसके बाद एसएससी ने अयोग्य अभ्यर्थियों की एक नई सूची प्रकाशित की।

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    SC का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत सात व 14 सितंबर को लिखित परीक्षाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आदेश दिया है कि दागी और अयोग्य उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।

    रिश्वत लेकर हुई थी नियुक्ति

    ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया था कि आयोग सात दिनों के भीतर अयोग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित करे। बताते चलें कि बंगाल के स्कूलों में रिश्वत लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों की शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति हुई थी। इस घोटाले में सत्तारूढ़ टीएमसी के मंत्री, नेताओं, शिक्षा परिषद के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी।

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